संवाद न्यूज एजेंसी
गाजीपुर। विशेष न्यायाधीश पाक्सो प्रथम राकेश कुमार सप्तम की अदालत ने बृहस्पतिवार को नाबालिग के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में आरोपी को दस वर्ष की कठोर कारावास और 20 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
अभियोजन के अनुसार शहर कोतवाली की एक महिला ने तहरीर दिया कि 19 मार्च 2015 को उसकी नाबालिग पुत्री को उसके पड़ोस का तरंग उर्फ टुन्नू बिंद अपने भाई की मदद से बहला-फुसलाकर कहीं लेकर भाग गया है। काफी खोजबीन किया गया, लेकिन कहीं पता नहीं चला। पता चलने पर दूसरे दिन तरंग के घर पूछने गई तो वादिनी को उसके परिवार वालों ने गाली देकर भगा दिया।
वादिनी की सूचना पर मुकदमा दर्ज हुआ और पुलिस ने दौरान विवेचना पीड़िता को बरामद कर आरोपी को जेल भेज दिया और विवेचना उपरांत आरोपी के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया। दौरान विचारण अभियोजन की तरफ से कुल आठ गवाहों को पेश किया गया। गवाहों ने अपना अपना बयान न्यायालय में दर्ज कराया। अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने उपरोक्त सजा सुनाते हुए आरोपी को जेल भेज दिया।