गाजीपुर। अब हर महीने के तीसरे शनिवार को स्टांप लोक अदालत लगेगी। ये लोक अदालत जिलाधिकारी, एडीएम वित्त एवं राजस्व और एआईजी स्टांप के न्यायालयों में लगाई जाएगी, इसमें लंबित स्टांप वादों का निस्तारण किया जाएगा।
लोक अदालत आयोजन जन-सामान्य को अधिकाधिक सुविधा प्रदान करने के लिए यह 20 फरवरी को निर्णय लिया गया। इस संबंध में 28 फरवरी को स्टांप आयुक्त डॉ. रुपेश कुमार ने पत्र भी जारी किया, इसमें लोक अदालत के माध्यम से लंबित अधिकाधिक स्टांपवादों का त्वरित निस्तारण करने को कहा गया है। इसमें स्टांप शुल्क राशि तथा लंबित अवधि के (सबसे बड़ी से घटते क्रम में, तथा सबसे पुराने से नए) के आधार पर स्टांप वादों को चिह्नित करके निस्तारण के लिए कहा गया है। अधिकारियों की मानें तो जनपद में 500 से अधिक स्टांप कमी के मामले लंबित हैं, जिन्हें स्टांप लोक अदालत में आने पर लाभ मिल सकता है। एआईजी प्रेम प्रकाश ने बताया कि अब हर महीने के तीसरे शनिवार को स्टांप लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा, इसमें स्टांप के कमी मामलों का निस्तारण सुविधा जनक तरीके से करा सकते हैं।