गाजीपुर। भारत निर्वाचन आयोग में पंजीकृत प्रदेश के 121 पंजीकृत अमान्यता प्राप्त राजनैतिक दल की तरफ से वर्ष 2019 से 2025 (6 वर्षों) के बीच आयोग की ओर से आयोजित निर्वाचनों में एक भी चुनाव नहीं लड़े गए। आयोग के निर्देश पर प्रदेश के अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने जिले के इस्लाम पार्टी हिंद के पते पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी अविनाश कुमार ने बताया कि इस क्रम में मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय की ओर से पंजीकृत अमान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों को जारी कारण बताओ नोटिस पार्टी के पंजीकृत पते पर रजिस्टर्ड डाक से भेजा गया है। कारण बताओ नोटिस के संबंध में उक्त पार्टी के अध्यक्ष एवं महासचिव अपना प्रत्यावेदन हलफनामा एवं सुसंगत अभिलेखों के साथ 21 अगस्त तक मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय को उपलब्ध करा सकते हैं। सुनवाई के लिए निर्धारित 2 एवं 3 सितंबर को कार्यालय अवधि में प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के सामने उपस्थित हो सकते हैं। उन्होंने बताया कि अगर पार्टी की ओर से कारण बताओ नोटिस के संबंध में निर्धारित तिथि के भीतर उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो यह माना जाएगा कि पार्टी को इस मामले में कुछ नहीं कहना है। पार्टी को राजनैतिक दलों की सूची से हटाए जाने के संबंध में मुख्य निर्वाचन अधिकारी की ओर से संस्तुति सहित प्रस्ताव भारत निर्वाचन आयोग को भेज दिया जाएगा।