- अंडों की ट्रे पर लगाए एक्सपायरी डेट का स्टीकर
संवाद न्यूज एजेंसी
गाजीपुर। अंडे की गुणवत्ता को बरकरार रखने के लिए अंडा कारोबारियों को एक्सपायरी डेट का स्टीकर लगाना अनिवार्य है। साथ निर्धारित अवधि से पहले इसकी बिक्री भी करनी होती है। जिससे खराब अंडे से होने वाले नुकसान से लोगों को बचाया जा सके। इसको देखते हुए शासन द्वारा इसकी बिक्री सहित अन्य पहलुओं को लेकर निर्देश जारी किया है।
सरकार ने जारी आदेश में कहा है कि विक्रेता अंडे की गुणवत्ता बनाए रखने को अंडे की ट्रे पर स्टीकर, उत्पादन तिथि, पिन कोड अनिवार्य रूप से अंकित करें। उत्पादन तिथि के तीन दिन के अंदर अंडों की बिक्री कर दें।
वहीं बाहर से कोल्ड चेन वाहन में ही अंडे मंगवाएं।
स्थानीय व्यवसायी अपने गोदाम एवं दुकान में भी कोल्ड चेन की व्यवस्था करें। पिन कोड की अनिवार्यता से पता रहता है कि अंडा किस शहर या कस्बे से खरीदा गया है।
फुटकर दुकानदार लालबाबू श्रीवास्तव, मंटू, राजू का कहना है कि गर्मी में वैसे भी अंडे की डिमांड घट जाती है। ऐसे में मांग के अनुसार ही अंडे मंगवाते हैं। वही थोक व्यापारी राजन, शकील ने बताया कि अंडों को कोल्ड चेन में रखने का आदेश मिला है, साथ ही, तीन दिन में अंडा बेचना है। गर्मी के समय अंडे की मांग कम हो जाती है। ऐसे में तत्काल व्यवस्था करना मुश्किल हो गई है। फिलहाल व्यवस्था नहीं है। पहले जैसे ही काम चलाया जा रहा है।
00
शासन का निर्देश का प्राप्त हुआ है। उसके आलोक में संबंधितों को आवश्यक निर्देश जारी किया गया है। इसके अलावा खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा बाजार में बिकने वाले अंडों की एक्सपायरी डेट आदि की समय-समय पर जांच की जाएगी। - डॉ. एसके रावत, सीवीओ।
000
फूड प्वाइजनिंग का खतरा ज्यादा
गाजीपुर। गर्मी के मौसम में चार से पांच दिन बाद अंडे खराब होने लगते हैं। ऐसे में जो लोग इसका सेवन करते हैं, उनकी आंतों में सूजन, उल्टी, दस्त, पेट में दर्द और फूड प्वाइजनिंग की आशंका बढ़ जाती है, इसलिए ताजे अंडे ही खाएं।