-जांच के दौरान हुआ खुलासा, सहायक आयुक्त स्टांप ने की कार्रवाई
संवाद न्यूज एजेंसी
गाजीपुर। राष्ट्रीय राजमार्ग 29 वाराणसी-गोरखपुर मार्ग पर स्थित टोल प्लाजा मिर्जापुर (कयामपुर) में टोल प्लाजा चलाने वाले ने सरकार के स्टांप ड्यूटी के शुल्क 27, 22 560 रुपये की चोरी की है। जांच में पता चला है कि टोल प्लाजा का अनुबंध महज 100 रुपये में कर लिया गया। जबकि यह कार्य 27, 22, 660 रुपये में करना था। जांच रिपोर्ट के आधार पर सहायक आयुक्त स्टांप ने स्टांप कमी का मुकदमा बृहस्पतिवार को दर्ज करवा दिया है।
जांच रिपोर्ट से यह बात सामने आई कि टोल प्लाजा मालिक आंध्र प्रदेश निवासी डी सूर्यनारायन रेड्डी ने 20 मई को 93 दिन के लिए एनएचआई से अनुबंध करके टोल प्लाजा चला रहे हैं। उनका अनुबंध 28 अगस्त को समाप्त होता। अनुबंध के मुताबिक वह रोजाना 14,63,786 रुपये एनएचआई को देते। इसी दौरान सहायक आयुक्त स्टांप की जांच में यह बात सामने आई कि यह अनुबंध महज 100 रुपये का स्टांप शुल्क अदा करके किया गया है। तीन माह में उन्होंने एनएचआई को 13,61,3498 रुपये का भुगतान करने का अनुबंध किया है।
इस अनुबंध को 27, 22, 660 रुपये के स्टांप ड्यूटी अदा करने पर करना है। ऐसे में विभागीय अधिकारियों ने शेष 27,22 560 रुपये की वसूली करने का निर्णय लिया। इस संबंध में पूछे जाने पर सहायक आयुक्त उप निबंधन प्रेम प्रकाश ने बताया कि स्टांप की कमी पकड़ी गई है। स्टांप कमी का मुकदमा दर्ज करा लिया गया है।