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Ghazipur News: विशेष अभियान चलाकर भूमि से विवादों का निस्तारण करें

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भूमि विवादों को बढ़ते मामलों को देखते हुए जिलाधिकारी ने विशेष अभियान चलाने के लिए निर्देश दिया है।
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राइफल क्लब के सभागार में जिले के सभी उपजिलाधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार की बैठक में जिलाधिकारी आर्यका अखौरी ने राजस्व न्यायालयों में योजित-लंबित राजस्व वादों तथा निर्विवाद वरासत, पैमाइश, नामांतरण, आपसी बंटवारा एवं भूमि विवाद से संबंधित आईजीआरएस, संपूर्ण समाधान दिवस एवं अन्य स्तरों से प्राप्त जन शिकायतों के समयबद्ध-त्वरित गति से निस्तारण का निर्देश दिया।
उन्होंने कहा कि राजस्व प्रकरणों के निस्तारण के लिए 60 दिन का विशेष अभियान चलाते हुए सभी प्रकरणों के वादों एवं अन्य भूमि से संबंधित विवादों का निस्तारण किया जाए। निस्तारण के लिए निर्धारित अवधि से अधिक समय किसी भी स्थिति में न लिया जाए। जिलाधिकारी ने सभी तहसीलों के कोर्ट में पुराने लंबित वादों की समीक्षा की।
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सभी उपजिलाधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी अपने-अपने तहसीलों में लेखपाल एवं राजस्व निरीक्षकों की ओर से किए जा रहे कार्यों की समीक्षा प्रतिदिन करें। मुख्यमंत्री की तरफ से दिए गए निर्देश के क्रम में राजस्व वादों के निस्तारण के लिए धारा-24 अन्तर्गत वादों को तीन माह, धारा-33 के निर्विवादित वाद 45 दिन, धारा- 34 के विवादित वाद के लिए 90 दिन एवं धारा-116 के लिए छह माह की समयावधि से पहले निस्तारित होना चाहिए।
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आप सभी लोग अपने कोर्ट में प्रतिदिन बैठकर अधिक से अधिक वादों की सुनवाई करके नियमानुसार निस्तारण करें। आईजीआरएस पोर्टल के माध्यम से प्राप्त ऑनलाइन शिकायतों की समीक्षा की। बैठक में अपर जिलाधिकारी वि.रा. अरुण कुमार सिंह, मुख्य राजस्व अधिकारी आशीष मिश्रा, सभी उपजिलाधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
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