पिछले महीने तहसील दिवस पर मखदूमपुर ग्राम सभा की चकरोड की जमीन पर अतिक्रमण खाली कराने को लेकर लेखपाल पर एससी-एसटी कोर्ट में चल रहे मामले में हाईकोर्ट ने सुनवाई करने पर रोक लगा दिया है।
उपजिलाधिकारी सैदपुर के सामने गांव की चकरोड की जमीन खाली कराने का मामला आया। उन्होंने मखदुमपुर ग्राम सभा के हल्का लेखपाल पंकज सिंह को अतिक्रमण मुक्त करवाने के लिए निर्देश दिए। इसी के अनुपालन में हल्का लेखपाल द्वारा चकरोड की पैमाइश की गई। इसमें चकरोड पर एक व्यक्ति द्वारा झोपड़ी बना ली गई थी। लेखपाल ने पुलिस बल के सहयोग से जेसीबी बुलवाकर मार्ग को अतिक्रमण मुक्त करा दिया। अतिक्रमण करने वाले व्यक्ति अनुसूचित जाति से था। उसने लेखपाल पर एससी-एसटी के विशेष न्यायालय में मुकदमा पंजीकृत करा दिया। जिसमें उसने अपने घर की औरतों के साथ लेखपाल द्वारा बदसलूकी करने का आरोप लगाया। एससी-एसटी न्यायालय के विशेष न्यायाधीश ने थानाध्यक्ष सादात को लेखपाल पंकज सिंह पर मुकदमा पंजीकृत करने के आदेश दे दिया। विशेष न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ लेखपाल ने हाईकोर्ट की शरण ली, जिस पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट इलाहाबाद ने विशेष न्यायालय एससी-एसटी को सुनवाई करने पर रोक लगा दिया।