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खनिज परिवहन से संबंधित वाहन को वेबसाइट पर पंजीयन कराना अनिवार्य

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गाजीपुर। जिलाधिकारी ओमप्रकाश आर्य की अध्यक्षता में जिले के खनिज परिवहन वाहन स्वामियों के साथ बैठक राइफल क्लब के सभागार में मंगलवार को हुई। इसमें जिलाधिकारी ने कहा कि खनिज परिवहन से संबंधित वाहन को वेबसाइट upmines.upsdc.gov.in पर पंजीयन कराना अनिवार्य है। पहली अक्तूबर 2020 से बिना पंजीयन वाले वाहन किसी भी दशा में खनिजों का परिवहन नहीं कर सकेगें न ही उन्हें रवाना किया जाएगा। उन्होंने कहा कि खनिज परिवहन वाहनों पर माइंस टैग की स्थापना अनिवार्य कर दी गई है। जिलाधिकारी ने वाहन स्वामियों को निर्देशित करते हुए कहा कि वे अपने-अपने वाहनों पर माइंस टैग की स्थापना 20 सितंबर तक प्रत्येक दशा में करा लें। माइंस टैग एक आरएफआई है जिसे प्रत्येक वाहन स्वामी को अपने-अपने वाहनों पर लगवाना अनिवार्य होगा। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी श्रीप्रकाश गुप्ता, एआरटीओ श्रीराम सिंह, खनन अधिकारी पारसनाथ एवं जिले के खनिज परिवहन वाहन स्वामी उपस्थित थे।
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