गाजीपुर। न्याय निर्णायक अधिकारी/अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व के न्यायालय की ओर से वर्ष 2023 के नवंबर तथा दिसंबर महीने में जुर्माना लगाया गया था। बावजूद खाद्य कारोबारियों की ओर से लगाया गया अर्थदंड जमा नहीं किया गया। ऐसे में 19 लोगों के खिलाफ न्याय निर्णायक अधिकारी/अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व दिनेश कुमार की ओर से आरसी जारी की गई है।
एडीएम ने बताया कि गुड्डू पटेल निवासी माधोपुर थाना सुहवल पर 40000, अरविंद पाल निवासी फिरोजपुर थाना जंगीपुर दस हजार, संजय यादव निवासी बघोल थाना जंगीपुर 20 हजार, प्रेमचंद गुप्ता निवासी जमानिया स्टेशन 35 हजार, अरविंद यादव निवासी मुड़वल थाना नंदगंज 20 हजार, पंकज बरनवाल निवासी तेजपुरा थाना मरदह 40 हजार, नूर हसन निवासी निगाही बेग नखास शहर कोतवाली 25 हजार, नंदलाल कानू निवासी गंगौली थाना कासिमाबाद 35 हजार, धर्मेंद्र कुमार निवासी सरायगोकुल थाना शादियाबाद 20 हजार, बेचन गुप्ता निवासी तुलसी का पुल शहर कोतवाली 12 हजार, आशीष कुमार गुप्ता निवासी बद्धोपुर थाना बिरनो 10 हजार, आशीष गुप्ता निवासी बद्धोपुर थाना बिरनो 12 हजार, राजेश कुमार गुप्ता निवासी वार्ड नंबर आठ दिलदारनगर 12 हजार, ज्ञानचंद गुप्ता निवासी मौधिया चट्टी थाना सादात 10 हजार, कृष्णा गुप्ता निवासी औरंगाबाद थाना कोतवाली 10 हजार, वैभव सिंह कुशवाहा निवासी कलौता थाना कोतवाली 10 हजार, रमायन गोंड निवासी सबुआ (विश्रामपुर) थाना करंडा 12 हजार, त्रिलोकीनाथ चौरसिया निवासी तलवल नगर कोतवाली 13 हजार, सुनील कुमार गुप्ता निवासी भदौरा कोतवाली गहमर 10 हजार और संजय निवासी अलावलपुर अफगा थाना बरेसर पर 12 हजार का अर्थदंड लगाया गया है।