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Ghazipur News: दुष्कर्म के दोषी को 19 महीने बाद 12 वर्ष की सजा

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गाजीपुर। विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो प्रथम रामअवतार प्रसाद की अदालत ने मंगलवार को दुष्कर्म के दोषी को 12 वर्ष के कारावास के साथ 30 हजार रुपये का अर्थदंड सुनाया है। साथ ही अर्थदंड की 50 प्रतिशत राशि पीड़िता को देने का आदेश दिया है। अभियोजन के अनुसार दिलदारनगर थाना क्षेत्र के एक गांव के एक व्यक्ति ने तहरीर दी थी कि उसकी नाबालिग बेटी को 21 फरवरी 2024 को गांव का ही आदिल अंसारी शादी का झांसा देकर भगा ले गया था। शहर के एक होटल में रखकर दुष्कर्म किया और दूसरे दिन वापस अपने घर ले गया। वहां पर भी दुष्कर्म किया। आरोपी के घर वालों ने पीड़िता को भगा दिया। पीड़िता ने घर लौटकर आप बीती बताई। पीडि़ता के पिता की तहरीर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। विवेचना के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया। दौरान विचारण अभियोजन की तरफ से विशेष लोक अभियोजक ने पांच गवाहों को पेश किया। दोनों तरफ की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने उपरोक्त फैसला सुनाते हुए दोषी को जेल भेज दिया।
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