गाजीपुर। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार इस बार विजय जुलूस नहीं निकाल सकेंगे। जिला प्रशासन ने आयोग के दिशा निर्देश पर आदेश जारी किया है। कहा कि आदेश का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दो मई को मतगणना स्थलों पर उम्मीदवार तथा उनके मतगणना एजेंट आएंगें, उन सभी की कोविड जांच कराई जाएगी। कोविड टेस्ट होने के बाद रिपोर्ट निगेटिव आने पर ही मतगणना परिसर में प्रवेश दिया जाएगा। अगर किसी भी व्यक्ति की रिपोर्ट पॉजिटिव मिलती है तो उसे प्रवेश नहीं दिया जाएगा। साथ ही बिना मास्क तथा हाथों में दस्ताने के भी प्रवेश नहीं दिया जाएगा। अगर किसी के शरीर का सामान्य से अधिक तापमान पाया जाता है तो भी उसे मतगणना परिसर में प्रवेश से वंचित होगा। उन्होंने कहा कि लोग मास्क लगाकर आएं, हाथों में ग्लव्स पहनें और सामाजिक दूरी का पालन करें। कोई उम्मीदवार या उनका एजेंट कोविड टेस्ट में पॉजिटिव पाया जाता है तो उसके स्थान पर दूसरा व्यक्ति जो कोविड जांच में निगेटिव रहेगा उसे ही मतगणना परिसर में प्रवेश की अनुमति मिल सकेगी। वर्तमान में कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सभी लोग इसका कड़ाई से पालन करें।