गाजीपुर। बुद्व पूर्णिमा, बकरीद का त्यौहार देखते हुए कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखनके लिए जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है। अपर जिला मजिस्ट्रेट राजेश कुमार सिंह ने बताया कि वर्तमान समय में संक्रमण से बचाव के लिए प्रदेश में कर्फ्यू की अवधि 31 मई तक बढ़ गई है। उपरोक्त त्यौहारों एवं कोविड संक्रमण से बचाव के दृष्टिगत धारा-144 के तहत निषेधाज्ञा भी अग्रिम दो माह के लिए लागू किया गया है। आदेशका उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान दो माह तक धार्मिक स्थल पर भीड़ एवं भाषण आदि का प्रयोग नहीं किया जाएगा। कोई भी व्यक्ति गलत खबरें या अफवाह, जिससे शांति भंग होने की आशंका हो सकती है, नहीं फैलाएगा। दो पहिया वाहनों पर एक साथ अधिकतम दो व्यक्ति ही चल सकेंगे। कोई भी व्यक्ति अपने मकान की छत पर या सार्वजनिक स्थान पर ईंट, कंकड़, पत्थर अथवा किसी प्रकार का विस्फोटक पदार्थ एकत्र नहीं करेगा और न ही किसी सार्वजनिक स्थान पर कोई ऐसा नारा लगाएगा और न ही कोई ऐसा भाषण करेगा और न कोई ऐसा पोस्टर लगाएगा। सार्वजनकि मार्ग पर कुर्बानी एवं मांस की खुली बिक्री प्रतिबंधित रहेगी। बताया कि आदेश 22 मई से दो माह तक अथवा इसके पूर्व जब तक इस आदेश को वापस न ले लिया जाय, प्रभावी रहेगा।