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Ghazipur News: मनोज राय हत्याकांड में वादी का न्यायालय में बयान दर्ज

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गाजीपुर। अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय एमपी/एमएलए कोर्ट अरविंद मिश्र की अदालत में शनिवार को 23 वर्ष पुराने मनोज राय हत्याकांड में वादी शैलेश राय का बयान दर्ज हुआ। न्यायालय ने जिरह के लिए 12 मार्च की तिथि नियत की है। इस दौरान आरोपी मुख्तार अंसारी, सरफराज उर्फ मुन्नी, जफर उर्फ चंदा अफरोज उर्फ चुन्नू वीडियो कांफ्रेंसिग के जरिए न्यायालय में उपस्थित थे। मालूम हो कि 15 जुलाई 2001 को उसरी चट्टी हत्याकांड हुआ था और उसी दिन मनोज राय की भी हत्या हुई थी। उस समय मनोज राय को भी मुख्तार अंसारी ने हमलावरों में शामिल बताते हुए मुकदमा दर्ज कराई थी, लेकिन मनोज राय के पिता ने पुत्र की हत्या बताते हुए जुलाई 2023 में मुख्तार अंसारी और उसके साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराई। पुलिस की चार्जशीट में मृतक मनोज राय के पिता ने मुख्तार अंसारी के साथ सरफराज मुन्नी, अफरोज उर्फ चुन्नू, जफर उर्फ चंदा के साथ दस लोगों को नामजद किया था, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो चुकी है। जबकि दो अभियुक्त पहले से ही सरकारी अभिलेखों में भगोड़े घोषित किए जा चुके हैं। ऐसे में मनोज राय हत्याकांड में आरोपियों के विरुद्ध आरोप पत्र प्रेषित होने के बाद पत्रावली न्यायालय में भेजी गई थी। न्यायालय में मनोज राय हत्याकांड की सुनवाई चल रही है। वादी शैलेश कुमार राय ने न्यायालय में बयान दर्ज कराया। न्यायालय ने जिरह के लिए उक्त तिथि निर्धारित की है।
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