अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या एक शक्ति सिंह की अदालत ने साक्ष्य के साथ हाजिर न होने पर आईजीआरएस सेल के प्रभारी निरीक्षक घनानंद त्रिपाठी के खिलाफ 27 मई को गैर जमानती वारंट जारी किया है। न्यायालय के समक्ष साक्ष्य अंकित होने तक वेतन निकालने पर भी रोक लगाने का आदेश दिया है। कोर्ट ने मुहम्मदाबाद कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक को घनानंद त्रिपाठी को गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने प्रभारी निरीक्षक मुहम्मदाबाद से कहा कि घनानंद त्रिपाठी को गिरफ्तार करने के लिए अगर कोई विशेष टीम का गठन करना हो तो उच्चाधिकारियों से अनुमति लेकर टीम गठित करें। अगर घनानंद त्रिपाठी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर पाने में असमर्थ रहते हैं तो उनके खिलाफ भी उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार कठोर कार्रवाई होगी। इस मामले में सुनवाई के लिए न्यायालय ने अगली तिथि 9 जून निर्धारित की है। सवंाद