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अपहरण के अभियुक्त को एक वर्ष की सजा, अर्थदंड

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विशेष न्यायाधीश पॉक्सो प्रथम राकेश कुमार की अदालत ने बुधवार को अपहरण के मामले में आरोपी को एक साल की सजा के साथ ही एक हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
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अभियोजन के अनुसार सैदपुर कोतवाली की एक महिला ने कोतवाली में तहरीर दिया कि आठ नवंबर 2013 को उसकी पुत्री सैदपुर बाजार गई थी। शाम तक घर वापस नहीं आई। खोजबीन करने पर पता चला कि पड़ोस का अशोक चौहान उसकी पुत्री को बहला फुसलाकर ले जा रहा था। सूचना के आधार पर आरोपी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ और पुलिस ने विवेचना के दौरान पीड़िता को बरामद किया और आरोपी को जेल भेज दिया।
विवेचना उपरांत न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया। दौरान विचारण अभियोजन की तरफ से विशेष लोक अभियोजक रविकांत पांडेय ने कुल आठ गवाहों को पेश किया। सभी गवाहों ने अपना अपना बयान न्यायालय में दर्ज कराया। अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष को सुनने के बाद न्यायालय ने आरोपी को पीड़िता के अपहरण का दोषी मानते हुए उपरोक्त सजा सुनाते हुए जेल भेज दिया।
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