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अबकी नमक-तेल मुफ्त, दाम देकर गेहूं-चावल

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राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत अगस्त माह में 25 से लेकर 31 तक सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत उचित दर विक्रेताओं द्वारा अनाज वितरण किया जाएगा।
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जिला पूर्ति अधिकारी कुमार निर्मलेंदु ने बताया कि इस अवधि में जून माह के सापेक्ष साबुत चना, आयोडाइज्ड नमक एवं खाद्य तेल का वितरण नि:शुल्क होगा लेकिन जुलाई के सापेक्ष नियमित अनाज अर्थात गेहूं दो रुपये प्रति किग्रा एवं चावल का तीन रुपये प्रति किग्रा की दर से उपभोक्ताओं को मूल्य चुकाना होगा। इस अवधि में अंत्योदय कार्ड पर 14 किग्रा गेहूं एवं 21 किग्रा. चावल तथा पात्र गृहस्थी कार्डों पर संबद्ध प्रत्येक यूनिटों पर दो किग्रा गेहूं एवं तीन किग्रा चावल (कुल पांच किग्रा प्रति यूनिट) अनाज का वितरण किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि आवंटित अनाज अर्थात गेहूं तथा चावल का निर्धारित मूल्य लेकर एवं आयोडाइज्ड नमक (एक किग्रा प्रति कार्ड), दाल-साबुत चना (एक किग्रा प्रति कार्ड) तथा रिफाइंड ऑयल (एक लीटर प्रति कार्ड) का नि:शुल्क वितरण अर्थात पांचों वस्तुओं का एक साथ वितरण लाभार्थियों में सुनिश्चित किया जाएगा। राशनकार्ड धारकों को पोर्टेबिलिटी के अंतर्गत अनाज प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध रहेगी। बताया कि अगर किसी कार्डधारक को अपनी राशन की दुकान से अनाज प्राप्त करने में असुविधा हो तो वह पोर्टेबिलिटी के माध्यम से किसी अन्य उचित दर दुकान से प्राप्त कर सकता है। उन्होंने सभी उचित दर विक्रेताओं को निर्देश दिया कि कार्डधारकों में सुबह छह बजे से रात नौ बजे तक वितरण करें।
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