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Ghazipur News: क्षेत्र पंचायत सदस्यों की खाली सीट पर 24 जनवरी तक नामांकन, 9 फरवरी को मतदान

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राज्य निर्वाचन आयोग के आदेश पर क्षेत्र पंचायत सदस्यों के वैधानिक रूप से रिक्त पदों पर उप निर्वाचन होना है। जिला निर्वाचन अधिकारी व डीएम आर्यका अखौरी ने निर्देश दिया है कि जनपद में क्षेत्र पंचायत सदस्य के रिक्त पद पर उप निर्वाचन राज्य निर्वाचन आयोग की समय सारिणी के अनुसार कराया जाना है। निर्देशन पत्र जमा करने की अंतिम तारीख 24 जनवरी को दिन में 10 बजे से शाम चार बजे तक है। निर्देशन पत्रों की संवीक्षा 25 जनवरी को दिन में10 बजे से कार्य की समाप्ति तक होगी।
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27 जनवरी सुबह 10 बजे से अपरान्ह 3 बजे तक उम्मीदवारी वापस ली जा सकती है। इसी प्रकार प्रतीक आवंटन 27 जनवरी को अपराह्न 3 बजे से कार्य की समाप्ति तक होगा। मतदान 9 फरवरी से दिन में 7 बजे से अपराह्न 5 बजे तक एवं मतगणना 10 फरवरी दिन में 8 बजे से कार्य की समाप्ति तक रहेगा।
इसी क्रम में क्षेत्र पंचायत सदस्य के रिक्त पद पर विकास खंडवार किया जाना है। जिसमें सादात में रिक्त पद हेतु वार्ड संख्या-07 में इब्राहिमपुर के लिए अनारक्षित पद, कासिमाबाद में वार्ड संख्या-25 के रसूलपुर में अन्य पिछड़ा वर्ग, जमानियां में वार्ड संख्या-20 के सब्बलपुर कलां प्रथम में अन्य पिछड़ा वर्ग महिला एवं वार्ड संख्या-48 बरेसर प्रथम में अनारक्षित पद, बाराचवर में वार्ड संख्या-34 के टोडरपुर में अन्य पिछड़ा वर्ग, मनिहारी ब्लाक के वार्ड संख्या-26 में सरौली उर्फ पहेतिया में महिला पद के लिए तय किया गया है।
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वार्ड संख्या-10 के छपरी में अनुसूचित जाति महिला, विकास खंड सैदपुर के वार्ड संख्या-72 में ग्राम पंचायत शादी भादी में अनारक्षित पद, विकास खंड सदर में वार्ड संख्या-30 के क्षेत्र पंचायत मिरदादपुर में अन्य पिछड़ा वर्ग एवं वार्ड संख्या-109 के फतेहपुर अटवां में अनारक्षित पद, विकास खंड भांवरकोल के वार्ड संख्या-12 के ग्राम पंचायत ढुढ़ियां में अनारक्षित पद, भदौरा के वार्ड संख्या-33 के सायर चतुर्थ में अनुसूचित जाति, देवकली में वार्ड संख्या-99 के ग्राम पंचायत बासूचक में अनारक्षित, जखनियां के वार्ड संख्या-57 के ग्राम पंचायत जलालपुर धनी में अनारक्षित पद के लिए निर्धारित किया गया है।
उन्होंने संबंधित खंड विकास अधिकारी को निर्देशित किया है कि इसका व्यापक प्रचार-प्रसार कराए जाए एवं संबंधित गांवों में मुनादी द्वारा सर्वसाधारण को इसकी सूचना दी जाए। सार्वजनिक जानकारी के लिए क्षेत्र पंचायत, तहसील कार्यालय और जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय के सूचना पट्टों पर भी प्रदशित किया जाए। निर्वाचन अधिकारी (पं0) द्वारा सार्वजनिक सूचना निर्गत करने के साथ ही नामाकंन पत्रों की बिक्री प्रारंभ हो जाएगा।
उप निर्वाचन में नामांकन पत्रों का विक्रय, नामांकन पत्रों को दाखिल करने, उनकी संवीक्षा करने, उम्मीदवारी वापस लेने तथा चुनाव-चिह्न आवंटन का कार्य क्षेत्र पंचायत मुख्यालय पर की जाएगी। मतगणना एवं निर्वाचन परिणाम की घोषणा संबंधित क्षेत्र पंचायत मुख्यालय पर की जाएगी। समय सारिणी के मध्य पड़ने वाले सार्वजनिक अवकाश दिवसों पर भी संबंधित कार्यालय खुले रहेंगे और निर्धारित समय सारिणी के अनुसार कार्यवाही की जाएगी।
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