गाजीपुर। अपर सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक द्वितीय अलख कुमार की अदालत ने सोमवार को दहेज हत्या के मामले में मां बेटे को सात साल की कठोर कारावास और 57-57 हजार रुपये का अर्थदंड से दंडित किया है।
अभियोजन के अनुसार चंदौली जनपद के बलुआ थाना स्थित सराय निवासी नंदलाल राम ने अपनी पुत्री चंद्रकला की शादी खानपुर थाना के गांव सिधौना के सूरज राम से की थी। लेकिन विवाहिता के ससुराल के लोग सोने की चेन न मिलने का बहाना बना कर अक्सर उसको प्रताड़ित करते थे। कुछ समय बाद दहेज लोभियों ने उसकी पुत्री को जान से मार डाला।
वादी की सूचना पर आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ। पुलिस ने विवेचना उपरांत आरोपियों के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया। दौरान विचारण अभियोजन की तरफ से सहायक शासकीय अधिवक्ता अखिलेश सिंह ने कुल आठ गवाहों को पेश किया। सभी गवाहों ने अपना अपना बयान न्यायालय में दर्ज कराया। अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने उपरोक्त फैसला सुनाते हुए आरोपियों को जेल भेज दिया।