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बिना लाइसेंस के दवाओं की न होने पाए बिक्री : एडीएम

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गाजीपुर। जिला स्तरीय कमेटी की बैठक मंगलवार को राइफल क्लब में हुई। अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व दिनेश कुमार ने खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन के अधिकारियों को निर्देश दिया कि बिना ड्रग लाइसेंस लिए दवाओं की बिक्री न होने पाए। उन्होंने कहा कि समय से ड्रग लाइसेंस का नवीनीकरण कराया जाए। बिना बिल, बाउचर/कैश मेमो/इनवाइस के दवा का क्रय-विक्रय और भंडारण न होने पाए। औषधि निरीक्षक को निर्देशित किया गया कि जनपद में मानक के विपरीत और नकली दवाओं के विक्रय तथा भण्डारण पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने की कार्यवाही की जाए। बैठक में उपस्थिति खाद्य व्यापार मंडल के पदाधिकारियों की ओर से विभागीय अधिकारियों के साथ सहयोग किए जाने का आश्वासन दिया गया। अपर जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि छात्र-छात्राओं के लिए भोजन तैयार करने वाली रसोइयों, आवासीय विद्यालयों में तैयार भोजन की नियमित जांच कराई जाए। संवाद
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