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Ghazipur News: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को दस साल की सजा

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गाजीपुर। विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो प्रथम रामअवतार प्रसाद की अदालत ने सोमवार को नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 10 साल के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 40 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। जुर्माने की राशि से आधी राशि पीड़िता को देने का आदेश दिया है। अभियोजन के अनुसार जंगीपुर थाना के एक गांव के एक व्यक्ति ने इस आशय की तहरीर दी थी कि 13 अप्रैल 2021 को रात रोशन उर्फ रुघुन राम नाबालिग पुत्री को बहलाकर अपने प्रेम जाल में फंसाकर लेकर भाग गया। इस बात को पूछने के लिए आरोपी के घर गया तो उसके पिता दुर्जन राम ने गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी और भगा दिया। पीड़िता के पिता की तहरीर पर पुलिस ने पुत्र और पिता पर प्राथमिकी दर्जकर की। साथ ही पुलिस ने पीड़िता को बरामद कर डॉक्टरी मुआयना कराने के बाद न्यायालय में पीड़िता का बयान दर्ज कराया। वहां पीड़िता ने दुष्कर्म की पुष्टि की। पुलिस ने दोनों आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया और विवेचना के बाद न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया। दौरान विचारण अभियोजन की तरफ से विशेष लोक अभियोजक सात गवाहों को पेश किया। दोनों तरफ की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने एक आरोपी दुर्जन राम को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया। वही आरोपी रोशन उर्फ रुघुन राम को दोषी पाते हुए उपरोक्त सजा सुनाते हुए जेल भेज दिया।
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