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Ghazipur News: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को दस वर्ष की सजा

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गाजीपुर। विशेष न्यायाधीश पाक्सो प्रथम रामअवतार प्रसाद की अदालत ने शुक्रवार को नाबालिग से दुष्कर्म करने के दोषी को 10 साल के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 30 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। कोर्ट ने अर्थदंड की राशि में से आधी राशि पीड़िता को देने का आदेश दिया है। अभियोजन के अनुसार गहमर कोतवाली के एक गांव निवासी महिला ने तहरीर दी थी कि 28 दिसंबर 2017 को दोपहर दो बजे बेटी को आरोपी निरंजन राम बहलाफुसला कर भगा ले गया था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। साथ ही विवेचना के दौरान हैदराबाद से पीड़िता को ढूंढ निकाला। इसके बाद उसका डॉक्टरी मुआयना कराने के बाद न्यायालय में बयान दर्ज कराया। वहीं, आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस ने विवेचना के बाद आरोपी के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया। दौरान विचारण अभियोजन की तरफ से विशेष लोक अभियोजक ने सात गवाहों को न्यायालय में पेश किया। दोनों तरफ की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने उपरोक्त फैसला सुनाते हुए दोषी को जेल भेज दिया।
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