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Ghazipur News: चोरी व आपराधिक साजिश में दोषी को 30 माह की सजा

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गाजीपुर। एएसजे/ एनडीपीएस/ एमपी-एमएलए कोर्ट के न्यायाधीश अखिलेश कुमार ने सोमवार को चोरी व संबंधित धाराओं के एक मामले में दोषी को 30 महीने की सजा सुनाई है। साथ ही 10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अभियोजन के अनुसार, मामला थाना दुल्लहपुर में दर्ज मुकदमा संख्या 108/2023 से जुड़ा है, जिसमें विभिन्न धाराओं में अभियोग पंजीकृत था। अभियोजन पक्ष की ओर से साक्ष्यों व गवाहों को मजबूती से प्रस्तुत किया गया, जिसके आधार पर न्यायालय ने आरोपी भुवर खरवार पुत्र स्व. छोटेलाल निवासी त्रिपुरा कालोनी, थाना बिहिया, जिला भोजपुर (बिहार) को दोषसिद्ध पाया। न्यायालय ने आरोपी को धारा 457 भादवि के तहत 2 वर्ष 6 माह का कारावास व 2 हजार रुपये अर्थदंड, धारा 380 में 2 वर्ष का कारावास व 5 हजार रुपये अर्थदंड, धारा 413 में 2 वर्ष 6 माह का कारावास व 3 हजार रुपये अर्थदंडकी सजा सुनाई।
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