गाजीपुर। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो प्रथम रामअवतार प्रसाद की अदालत ने बुधवार को नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के दोषी को 20 वर्ष की कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 40 हजार रुपये अर्थदंड लगाया। कोर्ट ने अर्थदंड की आधी धनराशि पीड़िता को दवा और इलाज के लिए देने का आदेश दिया है। अभियोजन के अनुसार बहरियाबाद थाना क्षेत्र के एक गांव के व्यक्ति ने पुलिस को तहरीर दी थी कि बीते 4 जून 2023 को करीब शाम सात बजे उसकी बेटी बाजार में कपड़ा खरीदने के लिए गई थी। वह घर वापस लौट रही थी। इसी दौरान रास्ते में आरोपी जयहिंद राम बेटी को खींचकर सुनसान जगह पर ले गया। वहां चाकू सटा कर उसके साथ दुष्कर्म किया। घिनौने कृत्य को अंजाम देकर वह भाग गया। खून से लथपथ बेटी घर पहुुंची और सारी बातें बताईं। परिजन उसे तत्काल उपचार के लिए अस्पताल ले गए। पीड़िता के पिता की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी जयहिंद राम के खिलाफ मुकदमा दर्जकर गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद पुलिस ने विवेचना करने के बाद आरोपी के विरुद्ध न्यायालय में सात जुलाई 2023 को आरोप पत्र पेश किया। कोर्ट ने आरोपी के विरुद्ध 31 जुलाई 2023 को आरोप तय किया। अभियोजन की तरफ से विशेष लोक अभियोजक ने छह गवाहों को पेश किया। दोनों तरफ की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने उपरोक्त फैसला सुनाते हुए दोषी को जेल भेज दिया।