गाजीपुर। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो प्रथम रामअवतार प्रसाद की अदालत ने शुक्रवार को नाबालिग के साथ छेड़खानी के मामले में दोषी बोदा सिंह उर्फ भोला को चार वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोषी को 20 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। साथ ही अर्थदंड की राशि से 50 प्रतिशत पीड़िता को देने का आदेश दिया है। रेवतीपुर थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी एक व्यक्ति ने तहरीर दिया कि 24 नवंबर 2017 को 12 बजे दिन में वह पत्नी के साथ धान काटने गए थे। उनकी नाबालिग पुत्री घर पर अकेली थी। इसी का फायदा उठाकर गांव का ही दोषी बोदा सिंह उर्फ भोला घर में घुस गया और पुत्री को अकेला पाकर अश्लील हरकत करने लगा। जब पुत्री ने शोर मचाया तो आरोपी मारपीटकर भाग गया। सूचना मिलते ही जब घर आया और पुत्री ने आप बीती बताई। वादी की सूचना पर आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हुई। पुलिस ने विवेचना के बाद आरोपी के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया। विचारण के दौरान न्यायालय में 6 गवाह पेश हुए। दोनों तरफ की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने उपरोक्त सजा सुनाते हुए दोषी को जेल भेज दिया।