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Ghazipur News: माफिया मुख्तार अंसारी के दोनों सालों ने कोर्ट में किया सरेंडर, पुलिस को नहीं लगी भनक

Sat, 03 Sep 2022 08:55 PM IST
उत्पल कांत अमर उजाला नेटवर्क, गाजीपुर

सार

बांदा जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। मुख्तार की पत्नी और विधायक बेटा अब्बास फरार है। वहीं शनिवार को उसके दोनों सालों ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। 
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मुख्तार अंसारी और आफसा अंसारी - फोटो : सोशल मीडिया।
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विस्तार
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पूर्व विधायक और आईएस 191 गैंग के लीडर माफिया मुख्तार अंसारी के दोनों सालों ने शनिवार को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी शरद कुमार चौधरी की अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया। न्यायालय ने दोनों न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया। गाजीपुर के सैय्यदबाड़ा निवासी और माफिया मुख्तार अंसारी के दोनों साले सरजील उर्फ आतिफ रजा और अनवर शहजाद के खिलाफ कई मामले दर्ज हैं।

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इनकी गिरफ्तारी को लेकर पुलिस लगातार प्रयास कर रही थी। शनिवार को मुख्तार के दोनों साले अचानक कोर्ट पहुंच गए लेकिन पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगी। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी शरद कुमार चौधरी की अदालत में लोक संपत्ति निवारण अधिनियम के तहत थाना नंदगंज के मामले में सरजील उर्फ आतिफ रजा ने आत्मसमर्पण कर दिया। जिसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया।

वहीं दूसरे मुकदमे में अनवर शहजाद थाना नंदगंज के मुकदमे में आत्मसमर्पण कर दिया। जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया। मालूम हो कि नंदगंज थाने क्षेत्र के फत्तेहउल्लाहपुर ताल की जमीन में कूट रचित कर अवैध निर्माण कराना और रजिस्ट्री कराना है। साथ ही कूट रचित करके गोदाम के भवन के किराये के रूप में पांच करोड़ 79 लाख 36 हजार 600 रुपये प्राप्त किए थे।

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इस मामले में मध्यप्रदेश राज्य मंडल निगम लालपुर के प्रभारी क्षेत्रीय प्रबंधक शिवप्रताप ने बीते दो अक्टूबर 2021 मुकदमा दर्ज कराया था। बता दें कि बांदा जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी की पत्नी और बेटा अब्बास अंसारी भगोड़ा घोषित है। 
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मुख्तार अंसारी 15 को कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से तलब

गैंगस्टर एक्ट के मामले में बांदा जेल में निरुद्ध पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी की पेशी शनिवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग से हुई। विशेष न्यायाधीश एमपी/एमएलए कोर्ट मऊ ने मामले में आरोप तय करने के लिए मुख्तार अंसारी सहित सभी चार आरोपियों को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में तलब किया है। इसके लिए 15 सितंबर की तिथि नियत की है। मामला दक्षिण टोला थाना क्षेत्र का है। 

अभियोजन के अनुसार, तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक दक्षिण टोला निहार नंदन की तहरीर पर फर्जी असलहा प्रकरण मामले में दर्ज हुए मुकदमे को आधार बनाकर मुख्तार अंसारी सहित चार लोगों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट में मामला दर्ज हुआ। पुलिस ने विवेचना के बाद आरोप पत्र कोर्ट में प्रेषित किया।
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एमपी/ एमएलए कोर्ट में मुख्तार सहित चारों आरोपियों पर आरोप तय होना है। शनिवार को मुख्तार अंसारी की पेशी वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से हुई, लेकिन बाराबंकी जेल में बंद तीन आरोपियों की पेशी नहीं हो सकी। जिसके चलते आरोप तय नहीं हो सका। इस पर कोर्ट ने 15 सितंबर की तारीख दी। 
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