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माटी शिल्पकला में ऋण के लिए आवेदन दस तक

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गाजीपुर। जिला ग्रामोद्योग अधिकारी वीके सिंह ने बताया कि खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड की ओर से माटीकला बोर्ड का गठन किया गया है। प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी का समाधान करने तथा स्थानीय स्तर पर अधिकाधिक रोजगार सृजन के उद्देश्य से माटीकला एवं माटी शिल्पकला के व्यक्तिगत उद्यमियों, शिल्पियों समूहों एवं समितियों को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत बैंकों से वित्तपोषित कराया जाना है। इस योजना में कुम्हार जाति के बेरोजगार परम्परागत तथा प्रशिक्षित लाभार्थियों को दस लाख रुपये तक का ऋण बैंकों के माध्यम से दिये जाने का प्राविधान है। ऋण पर 25 प्रतिशत मार्जिन मनी की धनराशि अनुदान स्वरूप दी जायेगी। लाभार्थी उत्तर प्रदेश का निवासी हो तथा 18 से 55 साल के बीच का हो। आठ पास होना चाहिए। आवेदन कार्यालय से प्राप्त कर उसे परिपूर्ण कर दस जुलाई तक जमा करा देें। इसी क्रम में बताया कि वित्तीय वर्ष 2019-20 में माटीकला टूल्स-किट्स वितरण योजना लागू की गयी है। जिसके अन्तर्गत कुम्हार जाति के व्यक्तियों को माटीकला से सम्बन्धित परम्परागत 22 कारीगरों को माटीकला/माटी शिल्पकला के पावर-चालित चाक (पाटरी व्हील) का वितरण किया जाना है। इस योजना के अंतर्गत उद्यम संचालित करने के लिये टूल-किट्स प्राप्त करने हेतु इच्छुक अभ्यर्थी भी आवेदन पत्र कार्यालय से प्राप्त कर दस जुलाई तक जमा कर दें। इससे संबंधित जानकारी के लिए जिला ग्रामोद्योग अधिकारी कार्यालय से सम्पर्क किया जा सकता है।
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