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Ghazipur News: पिता की हत्या में पुत्र सहित चार को आजीवन कारावास

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गाजीपुर। जिला जज संजय कुमार की अदालत ने बृहस्पतिवार को पिता की निर्मम हत्या के मामले में पुत्र सहित चार लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही प्रत्येक को 20-20 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
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अभियोजन के अनुसार जमानिया कोतवाली के बरुईन गांव के भृगु तिवारी ने तहरीर दिया कि बीते 25 अप्रैल 2020 को उसके पिता हरिहर तिवारी बगल के हाते में गए थे। उसी समय मेरे बड़े भाई भीष्म दत्त तिवारी और उनका पुत्र विद्यासागर उर्फ गणेश तिवारी एवं उनकी पुत्री दीपू तिवारी उर्फ कुसुम लता, पत्नी रोशनावती देवी ने मिलकर पिता हरिहर तिवारी के ऊपर रॉड और लाठी से प्रहार करके गंभीर रूप से घायल कर दिया। लोगों की मदद से उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डाक्टरों ने उनको मृत घोषित कर दिया। वादी की सूचना पर सभी आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ और पुलिस ने आरोपियों को पकड़कर जेल भेज दिया। विवेचना के बाद सभी आरोपियों के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया गया। दौरान विचारण अभियोजन की तरफ से जिला शासकीय अधिवक्ता कृपा शंकर राय ने कुल दस गवाहों को पेश किया। सभी ने अपना अपना बयान न्यायालय में दर्ज कराया। दोनों तरफ की तरफ की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने उपरोक्त फैसला सुनाते हुए सभी को जेल भेज दिया।
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