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Ghazipur News: हत्या के दोषी को आजीवन कारावास

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गाजीपुर। विशेष न्यायाधीश/एससी/एसटी एक्ट अलख कुमार की अदालत ने हत्या के मामले में बृहस्पतिवार को अभियुक्त विशाल कुमार मिश्रा उर्फ अभिनव को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 40 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। वहीं अर्थदंड की राशि न देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा का आदेश दिया है।
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अभियोजन के अनुसार शहर कोतवाली के लंगड़पुर गांव निवासी अखिलेश कुमार मिश्रा ने तहरीर दी थी कि 5 मई 2019 की सुबह 9. 30 बजे विष्णुशंकर मिश्रा ने मकान संबंधी विवाद के निस्तारण के लिए मेरे चाचा विजयशंकर मिश्रा को फोन कर बुलाया था।
वादी ने पुलिस को तहरीर के माध्यम से बताया कि मेरे मकान के पास स्थित शिवमंदिर पर विष्णुशंकर मिश्रा, विशाल कुमार मिश्रा उर्फ अभिनव, आशा मिश्रा और विष्णुशंकर मिश्रा के दामाद और उनके साथ चार सहयोगी भी मौजूद थे।
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वहां पर विजय शंकर मिश्रा, रविशंकर मिश्रा, संतोष कुमार मिश्रा, मनोज कुमार मिश्रा, अश्वनी कुमार मिश्रा, प्रदीप कुमार मिश्रा, ममता मिश्रा, मिथिलेश कुमार मिश्रा और गांव के लोग भी उपस्थित थे। साथ ही वादी के घर की महिलाएं, पुरुष और बच्चे भी थे।
इसी दौरान मिथिलेश कुमार मिश्रा ने कुछ बात कहनी शुरू की तभी विशाल कुमार मिश्रा उर्फ अभिनव और विष्णुशंकर मिश्रा खड़े हो गए और मिथिलेश कुमार मिश्रा को विष्णुशंकर मिश्रा और उनके साथियों ने पकड़ लिया।
इस दौरान विशाल मिश्रा उर्फ अभिनव ने चाकू से मिथिलेश कुमार मिश्रा पर कई बार वार किया और सभी लोग भाग गए। अधिक खून बहता देख मिथिलेश कुमार मिश्रा को जिला अस्पताल लाया गया। जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
तहरीर पर विशाल कुमार मिश्रा उर्फ अभिनव, विष्णुशंकर मिश्रा सहित एवं उनके दामाद सहित सात नामजद एवं चार अज्ञात के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्जकर लिया। विवेचना के बाद पुलिस ने न्यायालय में आरोप पत्र तीन आरोपियों विशाल कुमार मिश्रा उर्फ अभिनव, विष्णुशंकर मिश्रा और आशा मिश्रा के खिलाफ प्रेषित किया। विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से नौ गवाह पेश किए गए। ्र
अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक शासकीय अधिवक्ता जयप्रकाश सिंह और बचाव पक्ष के अधिवक्ता की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने संदेह का लाभ देते हुए आशा मिश्रा और विष्णुशंकर मिश्रा को आरोपों से मुक्त कर दिया। वहीं विशाल कुमार मिश्रा उर्फ अभिनव को हत्या का दोषी करार दिया और उपरोक्त सजा सुनाई है।
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