संवाद न्यूज एजेंसी
गाजीपुर। पूर्व कैबिनेट मंत्री व वर्तमान जमानिया विधायक ओमप्रकाश सिंह को कोर्ट से राहत मिली है। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी शरद कुमार चौधरी की अदालत ने मंगलवार को अलग-अलग दो मामलों में उन्हें दोषमुक्त करार दिया है।
अभियोजन के अनुसार अजित कुमार सिंह 5 अगस्त 2017 को शहर कोतवाली में तहरीर दिया था, जिसके मुताबिक तत्कालीन पर्यटन मंत्री ओमप्रकाश सिंह (वर्तमान में जमानिया से विधायक) ने वादी के मोबाइल नंबर पर गाली गलौज देते हुए देख लेने की धमकी दी थी। वादी की सूचना पर थाना कोतवाली में मुकदमा दर्ज हुआ था। पुलिस ने विवेचना के बाद आरोप पत्र पेश किया। विचारण के दौरान अभियोजन की तरफ से इस मामले में
कुल 5 गवाह पेश किए गए। अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष की बहस सुनने के बाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने ओमप्रकाश सिंह को दोषमुक्त करार दिया। वहीं, वर्ष 2017 में हुए चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता के उल्लंधन के एक मामले में दोषमुक्त करार दिया है। इस मामले में ओमप्रकाश सिंह, सच्चिदानंद, जमालुद्दीन, रणजीत, सरफराज,रितेश सिंह व जावेद ठेकेदार भी शामिल थे। जिन्हें भी न्यायालय ने दोषमुक्त करार दिया है।