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Ghazipur News: हत्या और लूट के मामले में एक को उम्रकैद और दो को पांच-पांच वर्ष की सजा

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गाजीपुर। सत्र न्यायाधीश कोड नंबर चतुर्थ संजय यादव की अदालत ने हत्या और लूट के मामले में तीन अभियुक्तों में से एक को आजीवन कारावास और 35 हजार रुपये अर्थदंड और दो को 5-5 वर्ष कठोर कारावास और 13000-1300 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।अभियोजन के अनुसार 21 सितंबर 2018 को थाना कोतवाली के मार्किंग गंज निवासी सुरेश चंद्र वर्मा ने कोतवाली में तहरीर देकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप था उनका बेटा सुनील वर्मा प्रतिदिन की भांति अपनी दुकान रात में 8:30 बजे बंद करके घर लौट रहा था, उसे लूटने के उद्देश्य से रोडवेज के समीप 8:45 बजे अज्ञात लुटेरों एवं हत्यारों ने गोली मारकर हत्या कर दी। झोले से जेवरात एवं दुकान की चाबी लेकर फरार हो गए।
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उसका पुत्र जब दुकान से घर आता था तो कीमती जेवर और नगदी साथ लेकर लौटता था, उसकी हत्या सिर्फ लूट के लिए की गई है। उसके बेटे के हत्यारे को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर घटना का पर्दाफाश किया जाए। तारीख के आधार पर अज्ञात अपराधियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ। विवेचना के बाद पुलिस द्वारा पांच अभियुक्त अभिषेक बंटी, शशि भूषण सिंह, आशीष यादव, ओमप्रकाश उर्फ बक्शी और आशीष पासवान के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया।
विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक शासकीय अधिवक्ता शशिकांत सिंह ने 14 गवाहों को पेश किया। अदालत ने ओम प्रकाश उर्फ बक्शी और आशीष यादव को संदेह का लाभ देते हुए दोष मुक्त कर दिया। वहीं अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष को एन सुनने के बाद अदालत में अभिषेक उर्फ बंटी व शशि भूषण सिंह को पांच-पांच वर्ष की सजा और 13000-1300 रुपये अर्थ दण्ड सुनाई है। साथ ही आशीष पासवान को आजीवन कारावास दोषी पाते हुए सजा सुनाई है
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