अपर सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय प्रथम अलख कुमार की अदालत ने मंगलवार को दहेज हत्या के मामले में पति को दस साल की सजा सुनाई। उसपर 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। अभियोजन के अनुसार शादियाबाद थाना के बसेवा गांव निवासी जयहिंद यादव ने अपनी बहन की शादी लगभग चार वर्ष पूर्व बिरनो थाना खरगपुर गांव निवासी निर्मोहन यादव के साथ की थी। सामर्थ्यानुसार उपहार स्वरूप घरेलू सामान व गहना दिया था। शादी के कुछ दिन बाद उससे पति निर्मोहन यादव ,सास गंगाजली देवी ,ससुर चंद्रिका यादव दहेज में दो लाख रुपये व बुलेट की मांग करने लगे। दहेज के लिए उसके ससुराल वालों ने 18 मई 2023 को उसकी बहन की हत्या कर दी। वादी की सूचना पर थाना बिरनो में इस मामले में मुकदमा दर्ज हुआ। विवेचना के बाद आरोपियों के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया। दौरान विचारण अभियोजन की तरफ से सात गवाहों को पेश किए गए। दोनों तरफ की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने ससुर चंद्रिका यादव, सास गंगाजली देवी को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया। वहीं पति को दोषी पाया।