संवाद न्यूज एजेंसी
गाजीपुर। माफिया मुख्तार अंसारी का बेटा और मऊ विधायक अब्बास अंसारी के खिलाफ अवैध रूप से जमीन खरीदने के मामले में शुक्रवार को जमानत अर्जी पर सुनवाई नहीं हो सकी। न्यायाधीश के अवकाश पर रहने के कारण न्यायालय ने सुनवाई के लिए 20 जुलाई की तिथि नियत की है। यह मामला अब्बास अंसारी द्वारा दी गई जमानत अर्जी को लेकर चल रहा है।
शासकीय अधिवक्ता अवधेश सिंह ने बताया कि मुख्तार अंसारी ने अपने बेटे अब्बास अंसारी के नाम पर अवैध रूप से दो जगहों पर जमीन खरीदा था। जमीन खरीद के समय अब्बास अंसारी नाबालिग था। इसलिए उनकी मां आफसा अंसारी अभिभावक के रूप में रही।
इस मामले में सदर कोतवाली में मुकदमा दर्ज हुआ था। अब्बास के खिलाफ यह मामला गाजीपुर के किशोर न्यायालय में चल रहा था। जहां पर जमानत की अर्जी दी गई थी। लेकिन उसे छह जून को निरस्त कर दिया गया। इसके बाद अब्बास अंसारी ने 14 जून को जिला जज की कोर्ट में अपील किया था।
वहां से यह मामला पाॅस्को कोर्ट को ट्रांसफर हो गया, जिसकी सुनवाई के लिए तारीख निर्धारित थी, लेकिन कोर्ट के जज के छुट्टी पर होने के कारण 20 जुलाई अगली सुनवाई की तारीख तय हुई है।