दिलदारनगर। थाना क्षेत्र स्थित एक निजी कंपनी द्वारा जमा धनराशि पर अच्छा मुनाफा देने के नाम दो लाख 82 हजार रुपये हड़पने का मामला प्रकाश में आया है। पीड़ित ने न्याय के लिए न्यायालय की शरण ली। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश पर पुलिस ने कंपनी के शाखा प्रबंधक सहित दो नामजद एवं तीन अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। स्थानीय गांव निवासी पीड़ित परमेश्वर सिंह ने बताया कि 26 मई 2016 को जबुरना गांव निवासी एक कंपनी के शाखा प्रबंधक घर पहुंचे और बताया कि कंपनी जमा धन पर अच्छा मुनाफा दे रही है। इस पर पत्नी का दो लाख 82 हजार रुपया कंपनी के खाता संख्या में जमा कर दिया। कंपनी में जमा किए धनराशि के बाबत कंपनी का स्वहस्ताक्षरित बांड पत्नी के नाम मिला। जब मेच्योरिटी का समय पूरा हुआ तो कंपनी शाखा जाकर भुगतान के लिए कहा तो कंपनी द्वारा भुगतान नहीं किया गया। बताया गया कि कंपनी के डायरेक्टर तथा वाराणसी जोन के प्रभारी राममूरत यादव के कहने पर भुगतान करूंगा, लेकिन जब डायरेक्टर सहित उक्त व्यक्ति से संपर्क किया गया तो उन्होंने जमा धन का भुगतान बहुत जल्द करने की बात कही लेकिन कई बार मिलने के बाद भी भुगतान नहीं हुआ। उक्त व्यक्ति अपने कंपनी के डायरेक्टर से मिलीभगत कर धोखाधड़ी और जालसाजी करते हुए प्रार्थी एवं अन्य का जमा धन हड़प कर कंपनी की शाखा को बंद कर भाग गए। एसएसआई देवेंद्र यादव ने बताया कि कोर्ट के निर्देश पर कंपनी के शाखा प्रबंधक सहित तीन नामजद एवं दो अज्ञात के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर मामले की जांच की जा रही है।