शासन की ओर से दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा संचालित दिव्यांगजन शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के बारे में बताया कि युवक के दिव्यांग होने पर 15 हजार और युवती के दिव्यांग होने पर 20 हजार रुपये तथा युवक-युवती दोनों के दिव्यांग होने की दशा में 35 हजार रुपये धनराशि प्रदान की जाती है। जानकारी के अनुसार, शादी के समय युवक की आयु 21 साल से कम और 45 साल से अधिक न हो। युवती की उम्र 18 वर्ष से कम एवं 45 वर्ष से अधिक न हो। दंपत्ति में कोई भी आयकर दाता न हो। साथ ही मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र के अनुसार दिव्यांगता 40 प्रतिशत या उससे अधिक होनी चाहिए। दिव्यांग शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के अन्तर्गत इच्छुक दिव्यांग दंपत्ति वर्तमान वर्ष एवं गत् वित्तीय वर्ष में सम्पन्न शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार हेतु ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन फार्म भरते समय आवेदक दंपत्ति को दिव्यांगता प्रदर्शित करने वाला संयुक्त नवीनतम फोटो विवाह पंजीकरण प्रमाण-पत्र, आय व जाति प्रमाण पत्र, युवक एवं युवती का आयु का प्रमाण पत्र हो।