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चुनाव में प्रिंटिंग प्रेस पर रहेगी प्रशासन की पैनी नजर

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जिला प्रशासन की ओर से जिले के सभी प्रिंटिंग प्रेस संचालकों को दिशा निर्देश दिए हैं कि किसी भी प्रत्याशी की ओर से कोई प्रमाणित सामग्री प्रकाशित न करें और जो सामग्री छापी जाएगी उस पर अपने संस्थान का और प्रिंटिंग प्रेस का नाम व पता जरूर लिखें। जिलाधिकारी सुहास एलवाई ने कहा कि जिले की हर प्रिंटिंग प्रेस का सत्यापन कराया जाएगा और यदि किसी प्रिंटिंग प्रेस द्वारा पंपलेट या अन्य सामग्री छापी है और उस पर अपना मुद्रक प्रकाशित नहीं कराया है तो ऐसे संचालकों के खिलाफ प्रशासन कार्यवाही करेगा। उन्होंने संचालकों को दिशा निर्देश दिए कि चुनाव के दौरान कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे प्रत्याशी के दूसरी पार्टी को बदनाम करने के लिए ब्राह्मण सामग्री छपवा सकता है। ऐसे में प्रत्येक प्रिंटिंग प्रेस संचालक का यह दायित्व होगा कि वह ऐसी सामग्री को ने छापे और यदि कोई छपता है तो उस पर अपने प्रिंटिंग प्रेस का मुद्रक एवं अन्य जानकारी भी दे। इसके अलावा उस सामग्री को कितनी संख्या में छापा गया है यह भी रिकॉर्ड अपने पास रखेंगे। यदि इनमें कोई मिलान नहीं हुआ तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
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