गाजीपुर जिले में अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला जारी है। इसी क्रम में बहादुरगंज नगर पंचायत अध्यक्ष और आईएस-191 गैंग के सहयोगी रेयाज अहमद अंसारी और उसकी पत्नी समेत कईयों की संपत्ति कुर्क की गई है।
गाजीपुर जिले के बहादुरगंज नगर पंचायत अध्यक्ष और आईएस-191 गैंग के सहयोगी रेयाज अहमद अंसारी, पत्नी निकहत परवीन, साले कलाम अहमद और दामाद एहतशाम की छह करोड़ 70 लाख की अचल संपत्ति पुलिस ने शनिवार को कुर्क कर ली। अवैध कमाई से खरीदी गई अन्य संपत्तियों को भी चिह्नित किया जा रहा है। डीएम आर्यका अखौरी के आदेश पर कार्रवाई हुई है।
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अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत अप्रैल में मरदह प्रभारी निरीक्षक और विवेचक ने पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह को आख्या दी थी। इस पर एसपी ने संस्तुति दी। रिपोर्ट के आधार पर जिलाधिकारी ने गैंगस्टर एक्ट की धारा 14 (1) के तहत का कुर्की का आदेश दिया।
पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक नगर पंचायत अध्यक्ष बहादुरगंज दक्खिन टोला वार्ड नंबर 11 निवासी रेयाज अहमद अंसारी ने पत्नी निकहत परवीन, साले कमाल अहमद और दामाद एहतशाम के साथ एक
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डीएम के आदेश पर कासिमाबाद पुलिस ने की कार्रवाई
नगर पंचायत अध्यक्ष रेयाज अहमद अंसारी के खिलाफ गैंगस्टर के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। गैंगस्टर की धारा 14(1) के इसकी और पत्नी व रिश्तेदारों के नाम से खरीदी गई संपत्तियों को कुर्क करने की कार्रवाई की गई है। पुलिस ने छह करोड़ 70 लाख की संपत्ति कुर्क की है। अवैध कमाई से बनाई गई और संपत्तियों को चिह्नित किया जा रहा है। ओमवीर सिंह एसपी।
गिरोह बनाकर लोक व्यवस्था को अस्त-व्यस्त करने और स्वयं के साथ गैंग के सदस्यों लिए आर्थिक, भौतिक और अन्य लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से आपराधिक कार्य और समाज विरोधी क्रियाकलापों के द्वारा छह करोड 70 लाख की अचल संपत्ति अर्जित की थी, जिसे कुर्क किया गया।