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Ghazipur News: गैर इरादतन हत्या में पति-पत्नी समेत चार को पांच साल कारावास

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ज्ञानपुर। जिला एवं सत्र न्यायाधीश साकेत बिहारी दीपक की अदालत ने गैर इरादतन हत्या में दोषी पति-पत्नी, भाई और बेटे को पांच-पांच साल कारावास एवं अर्थदंड की सजा सुनाई। आठ साल पूर्व अभोली के अमिलहरा में हुई घटना में कोर्ट ने निर्णय सुनाया।
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अभियोजन के मुताबिक सुनील कुमार बिंद पुत्र रमेश चंद्र निवासी अमिलहरा ने सुरियावां थाने में तहरीर दिया कि 19 दिसंबर 2015 को सुबह 10 बजे विपक्षी दामोदर बिंद, शिवशंकर पुत्रगण स्वॅ. रामलखन, जगदीश कुमार पुत्र दामोदार और फोटो देवी पत्नी दामोदर मेरे खेत की मेड़ को काट लिया। उसका विरोध जताने पर सभी गाली गलौज देने लगे। मैने गाली दी तो लाठी-डंडे से मारने लगे। मेरे शोर करने पर हर्ष कुमार, सर्वेश्वर कुमार, मेरे भाई झारी राम, मेरी पत्नी अर्चना और बड़ी माता सरला देवी बचाने के लिए पहुंची तो उन्हें भी मारने लगे। पुलिस ने मारपीट, जानलेवा हमले समेत कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। गंभीर रूप से घायल सरला देवी की उपचार के दौरान मौत हो गई तो पुलिस ने गैर इरादन हत्या की धारा बढ़ाकर आरोपपत्र न्यायालय में भेजा गया। अभियोजन की ओर से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्तगण की तरफ से एक राय होकर चोट पहुंचाई गई। उनके इस कदम से सरला देवी की मौत हो गई। कम सजा मिलने पर दुबारा छूटकर समाज में अपराध करेंगे। बचाव पक्ष की ओर से तर्क दिया गया कि अभियुक्ता फोटो देवी उम्रदराज महिला हैं। अन्य अभियुक्त भी इकलौते घर के कमाने वाले और गृहस्थी चलाने वाले हैं। मृतको को एक मात्र चोट आई, परिस्थितिवश मौत हो गई। जेल में निरूद्ध रखने से परिवार पर संकट आ जाएगा। दोनो पक्षों के तर्क एवं बहस सुनने के बाद जिला जज ने गैर इरादतन हत्या का दोषी मानते दामोदर बिंद, उसके भाई शिवशंकर, बेटे जगदीश कुमार और पत्नी फोटो देवी को पांच-पांच साल सश्रम कारावास एवं पांच-पांच हजार अर्थदंड की सजा सुनाई। इसके अलावा मारपीट, हमले में भी छह महीने से लेकर एक साल तक की सजा सुनाई गई। अभियोजन पक्ष से बहस-पैरवी डीजीसी दिनेश पांडेय ने पैरवी की।
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