गाजीपुर। किसानों के हित लाभ के लिए कृषि में प्रशिक्षित युवाओं का उपयोग करने के उद्धेश्य से किसानों को कृषि संबंधित सभी सुविधाएं वन स्टाप शाप के माध्यम से उपलब्ध कराया जाना है। यह जानकारी उप निदेशक कृषि ने दी है। उन्होंने प्रशिक्षित कृषि उद्यमी स्वावलंबन वर्ष (2020-21) योजना के आवेदन पत्र 23 फरवरी तक कार्यालय में प्रेषित करने के संबंध में बताया कि राज्य सरकार द्वारा कृषि प्रशिक्षित उद्यमियों को सुविधाएं प्रदान की जानी है। कृषि व्यवसाय गतिविधियों के लिए लाइसेंस प्राप्त करने में सहायता तथा लाइसेंस फीस के व्यय की प्रतिपूर्ति, बैंक से ऋण प्राप्त करने में सहायता तथा ब्याज अनुदान व्यवस्था यह अनुदान बैंक इंडेड सब्सिडी के रूप में रखा जाएगा। वर्ष की समाप्ति पर ऋणी के खाते में क्रेडिट कर दिया जाएगा। एक वर्ष तक के लिए परिसर के किराए के 50 प्रतिशत की धनराशि जो रुपया 1000 प्रति माह से अधिक न हो। बताया कि स्वतंत्र कृषि व्यवसाय की स्थापना के लिए कृषि व्यवसायियों को प्रशिक्षण प्रदान करना है। योजना से संबंधित जानकारी के लिए कार्यालय उप कृषि निदेशक या जिला कृषि अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं।