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दो वर्षों में शादी करने वाले दिव्यांग पाएंगे प्रोत्साहन राशि

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गाजीपुर। दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना का लाभ देने के लिए पिछले दो सालों में शादी करने दिव्यांगों से आवेदन मांगे हैं। एक अप्रैल 2021 के बाद जिन दंपतीयों का विवाह हुआ है उनमें सिर्फ दिव्यांग पति को 15 हजार रुपये और ऐसा दंपती जिसमें सिर्फ पत्नी दिव्यांग हो 20 हजार रुपये दिए जाएंगे। वहीं पति-पत्नी दोनों के दिव्यांग होने पर 35 हजार रुपये की एक मुश्त धनराशि दंपती के संयुक्त खाते में भेजी जाती है।
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जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी नरेंद्र विश्वकर्मा ने बताया कि योजना का लाभ लेना वालों को प्रपत्रों के साथ दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग की वेबपोर्टल http://www.divyangjan.upsdc.gov.in पर आनलाइन आवेदन कर सकते है। उसके 15 दिवस के भीतर आवेदन पत्र की हार्ड कापी सभी संलग्नकों के साथ कार्यालय दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी कार्यालय में जमा कराया जाना होगा। इसमें संयुक्त दिव्यांगता प्रदर्शित करता हुआ नवीनतम फोटो, विवाह पंजीकरण प्रमाण-पत्र देना होगा।
इसके लिए संबंधित तहसील के मैरेज रजिस्ट्रार कार्यालय द्वारा, जाति प्रमाण-पत्र एवं आय प्रमाण-पत्र देना होगा। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अधिकतम आय 46080 रुपये वार्षिक तथा शहरी क्षेत्र के लिए अधिकतम 56460 रुपये वार्षिक रुपये से कम का आय प्रमाण-पत्र होना चाहिए। युवक एवं युवती का आयु प्रमाण पत्र जन्म तिथि समेत सीएमओ द्वारा जारी किया गया हो। दिव्यांगता प्रमाण-पत्र (40 या उससे अधिक), राष्ट्रीयकृत बैंक में संचालित संयुक्त खाता पासबुक, युवक एवं युवती के आधार कार्ड की छाया प्रति के साथ प्रस्तुत करना होगा।
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