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Ghazipur News: गैंगस्टर मामले में 22 अगस्त को मुख्तार पर आएगा फैसला

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संवाद न्यूज एजेंसी
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गाजीपुर। विशेष सत्र न्यायाधीश एमपी एमएलए कोर्ट में करंडा थाना क्षेत्र में दर्ज आरोपी मुख्तार अंसारी के विरुद्ध गैंगस्टर के मामले मे शेष बहस बृहस्पतिवार को पूरी हो गई। अदालत में फैसले के लिए 22 अगस्त की तिथि नियत की गई है।
करंडा थाना क्षेत्र कपिल देव सिंह हत्याकांड को गैंगचार्ट में शामिल करते हुए करंडा थाने में गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत कराया गया था। इस मामले में अभियोजन और मुख्तार अंसारी की ओर से एमपी-एमएलए कोर्ट दुर्गेश की अदालत में बहस की कार्रवाई हो चुकी थी।
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अदालत में फैंस के लिलाए 27 जुलाई की तिथि नियत थी, लेकिन एमपी एमएलए कोर्ट अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर चार दुर्गेश का स्थानांतरण अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर पांच में हो गया है। उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार न्यायाधीश दुर्गेश ही एमपी एमएलए कोर्ट के न्यायाधीश बनाए गए थे।
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इस कारण इस मामले में बहस अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर पांच में होनी थी, लेकिन एमपी एमएलए कोर्ट के न्यायाधीश दुर्गेश का स्थानांतरण हो गया है। इस कारण विशेष न्यायधीश एमपी एमएलए अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर तीन अरविंद मिश्रा को बनाया गया है। मुख्तार के गैंगस्टर मामले में सुनवाई के बाद फैसला के लिए 22अगस्त की तिथि नियत की गई है।
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