हत्या प्रयास के मामले में दोष मुक्त होने के फैसले की नकल दाखिल की गई
संवाद न्यूज एजेंसी
गाजीपुर। करंडा थाने में दर्ज गैंगस्टर के मामले में शनिवार को मुख्तार अंसारी की ओर से हत्या प्रयास के मामले में फैसले की नकल अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश एमपी-एमएलए कोर्ट दुर्गेश की अदालत में दाखिल की गई। अदालत ने फैसले के लिए 13 जून की तिथि तय की है।
करंडा थाना क्षेत्र के सबुआ गांव निवासी कपिल देव सिंह हत्याकांड और मुहम्मदाबाद के अमीर हसन की हत्या प्रयास के मामले में आरोपी रहे मुख्तार अंसारी के विरुद्ध गैंगस्टर अधिनियम के तहत करंडा थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया था। इन दोनों मामलों को गैंग चार्ट में शामिल किया गया था। हालांकि मुख्तार अंसारी कपिल देव सिंह हत्याकांड में दोषमुक्त हो चुका है। 17 मई को मीर हसन की हत्या के प्रयास के मामले में भी मुख्तार अंसारी को विशेष न्यायाधीश एमपी-एमएलए कोर्ट में दोषमुक्त कर दिया था। हत्या के प्रयास के मामले में अधिवक्ता ने मुख्तार अंसारी के दोष मुक्त होने के फैसले की नकल कोर्ट में दाखिल की। इस कारण मामले में शनिवार को फैसला नहीं हो सका। न्यायालय ने फैसले के लिए 13 जून की तिथि तय की है।