गाजीपुर। विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो रामअवतार प्रसाद की अदालत ने बुधवार को बालिका के साथ हुए दुष्कर्म के दोषी चचेरे चाचा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 2.65 लाख रुपये अर्थदंड दंडित करते हुए अर्थदंड की संपूर्ण राशि पीड़िता को देने का आदेश दिया है। अभियोजन के अनुसार जमानिया कोतवाली के एक गांव निवासी एक महिला ने तहरीर दी थी कि 29 मार्च 2021 होली के दिन उसकी नाबालिग बेटी घर में अकेले सोई थी। इसका फायदा उठाकर उसके चचेरे ससुर का बेटा घर में घुसकर बेटी को पकड़ लिया। इसके बाद बेटी को बांधकर उसके मुंह में कपड़ा ठूंसकर अपने घर ले गया। वहां उसके साथ दुष्कर्म किया। इससे पहले भी डरा धमका कर उसका यौन शोषण करता था। गर्भवती होने पर पीड़िता ने आपबीती बताई। महिला की तहरीर पर प्राथमिकी दर्जकर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया और विवेचना के बाद न्यायालय में आरोपी के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया। दौरान विचारण अभियोजन की तरफ से विशेष लोक अभियोजक ने कुल छह गवाहों को पेश किया। दोनों तरफ की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने दोषी को उपरोक्त सजा सुनाते हुए जेल भेज दिया।