गाजीपुर। विशेष न्यायाधीश पाक्सो कोर्ट तीन सरोज कुमार यादव की अदालत ने शुक्रवार को पांच वर्षीय नाबालिग पीड़िता के साथ दुष्कर्म के मामले में करीमुद्दीनपुर थाना क्षेत्र के मौरा निवासी वशिष्ठ राजभर को आजीवन कारावास और डेढ़ लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अभियोजन के अनुसार, थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी ने थाने में तहरीर दी थी कि 13 मई 2018 को दो बजे दिन में उसकी पांच वर्षीय लड़की घर के बाहर बच्चों के साथ बाहर खेल रही थी। उसी समय गांव के ही वशिष्ठ राजभर ने उसे बिस्कुट एवं दो रुपया दिया और उसे प्राइमरी स्कूल के पीछे ले जाकर दुष्कर्म किया। पीड़िता ने आकर पूरी घटना मां को बताई। वादी की तहरीर पर थाना में मुकदमा दर्ज हुआ और पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया जहां से उसको जेल भेज दिया गया। विवेचना उपरांत पुलिस ने न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया। विचारण के दौरान विशेष लोक अभियोजक प्रभुनारायण सिंह ने सात गवाह पेश किए। अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने उपरोक्त फैसला सुनाया है।