गाजीपुर। विशेष न्यायाधीश पाक्सो प्रथम जयप्रकाश की अदालत ने शुक्रवार को पांच वर्षीय बच्ची के अपहरण के मामले में मुहम्मदाबाद थाना क्षेत्र के गांव विशुनपुरा उर्फ रघुवरगंज निवासी श्रीकांत राजभर को सात वर्ष की कड़ी कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 30 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित करते हुए 20 हजार रुपये पीड़िता को मुआवजा स्वरूप देने का आदेश दिया है। अभियोजन के अनुसार, मुहम्मदाबाद कोतवाली के स्थानीय गांव निवासी सोहन राजभर की पांच वर्षीय बच्ची बाहर चारपाई पर सो रही थी। वह घर के अंदर खाना खा रहा था। बाहर आकर देखा तो बच्ची नहीं थी। तलाश के दौरान नदी की तरफ से बच्ची के रोने की आवाज आई देखा तो श्रीकांत उसकी बच्ची को लेकर भाग रहा था। गांव वालों की मदद से पकड़ कर थाना में दिया और तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर पुलिस द्वारा विवेचना कर आरोपी के विरुद्ध आरोप पत्र प्रेषित किया। दौरान विचारण विशेष लोक अभियोजक अनुज राय ने कुल पांच गवाहों को पेश किया। सभी ने अपना-अपना बयान न्यायालय में दर्ज कराया। अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने सजा सुनाई।