गाजीपुर। विशेष न्यायाधीश पाक्सो कोर्ट नंबर तीन सरोज कुमार यादव की अदालत में थाना कासिमाबाद क्षेत्र में हुए दुराचार के मामले में एवं थाना दुल्लहपुर में हुए सामूहिक दुराचार के मामले में अभियुक्तों की जमानत अर्जी को नामंजूर कर दिया है। प्रकरण के मुताबिक कासिमाबाद थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी कक्षा आठ का छात्र बगल के गांव से निमंत्रण से होकर आ रहा था। पहले से घात लगाए बैठे उसी गांव के दो अभियुक्त पिंटू बिंद और उसके साथी ने उसे जबरदस्ती प्राइमरी पाठशाला के बगल में ले जाकर किशोर के साथ सामूहिक दुराचार किया था। तहरीर पर दोनों के खिलाफ दुराचार का मामला दर्ज हुआ था। बुधवार को अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक प्रभु नारायण सिंह और आरोपी के अधिवक्ता को सुनने के बाद आरोपी पिंटू बिंद की जमानत अर्जी को न्यायालय ने खारिज कर दिया। वही दुल्लहपुर थाना क्षेत्र में एक किशोरी के साथ दुराचार के मामले में आरोपी राज उर्फ लाला चौहान की जमानत अर्जी को नामंजूर कर दिया।