गाजीपुर। विशेष न्यायाधीश पाक्सो प्रथम जयप्रकाश की अदालत ने मंगलवार को दुराचारी को 15 वर्ष सश्रम कारावास एवं 70 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड की राशि पीड़िता को चिकित्सकीय खर्च एवं पुनर्वास के लिए मुआवजे के रूप में देने का आदेश भी दिया। अभियोजन पक्ष के अनुसार, मुहम्दाबाद थाना कोतवाली के एक मुहल्ला निवासी किशोरी कोचिंग करती थी। बीते 9 जुलाई 2018 की सुबह साढ़े सात बजे वह कोचिंग सेंटर गई थी, लेकिन दोपहर तक वापस नहीं लौटी। पिता ने कई जगह तलाश की लेकिन वह नहीं मिली। पिता ने मुहम्मदाबाद कोतवाली में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। विवेचना के बाद पुलिस ने पीड़िता को बरामद कर आरोपी कोतवाली थाना गांव नागतारा अंधऊ निवासी मोहम्मद आजाद उर्फ राजू को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। जहां से आरोपी को जेल भेज कर न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। विचारण के दौरान विशेष लोक अभियोजक अनुज राय ने पांच गवाह पेश किए। गवाही में घटना की पुष्टि हुई। दोनों तरफ की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने उपरोक्त सजा सुनाई है।