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अपहरण के मामले में अभियुक्त चार साल की कैद

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गाजीपुर। विशेष सत्र न्यायाधीश पाक्सो प्रथम जयप्रकाश की अदालत ने बुधवार को युवती के अपहरण के मामले में एक अभियुक्त को चार साल की कैद और पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। साथ ही अर्थदंड की राशि न देने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतने का आदेश दिया। अभियोजन के अनुसार मुहम्मदाबाद कोतवाली के एक गांव की युवती बीते 11 अक्टूबर 2017 को सुबह आठ बजे विद्यालय गई थी। छुट्टी के बाद भी घर नहीं पहुंची तो परिजनों ने तलाश शुरू की। इस दौरान पता चला कि कोतवाली क्षेत्र के कोटिया गांव निवासी सैय्यद खां एवं उसकी मां युवती को कहीं छुपाकर रखे हैं। तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज करने के साथ विवेचना के दौरान पुलिस ने युवती को बरामद किया और आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पीड़िता के बयान के आधार पर न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया। अभियोजन की तरफ से कुल पांच गवाहों को विशेष लोक अभियोजक अनुज कुमार राय द्वारा पेश किया गया। न्यायालय ने दोनों तरफ की बहश सुनने के बाद उक्त फैसला सुनाया।
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