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कोरोना से मृत व्यापारियों के परिजनों को मुआवजा देने की मांग

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गाजीपुर। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल का प्रतिनिधिमंडल शुक्रवार को प्रदेश के पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन कल्याण मंत्री अनिल राजभर से पीडब्लूडी गेस्ट हाउस में मिला। इस अवसर पर मंडल के जिलाध्यक्ष अबू फखर खां ने कहा की कोविड-19 की दूसरी लहर के कारण उद्योग एवं व्यापार पूरी तरह से त्रस्त है। उन्होंने संक्रमण से मृत व्यापारियों को मुआवाजा देने के लिए मांग पत्र सौंपा। उन्होंने कहा कि कोरोना से प्रदेश के तमाम व्यापारी काल के गाल में समा गए हैं। व्यापारी समाज पिछले लॉकडाउन के गंभीर प्रभाव से उबर भी नहीं पाया था। इतने में कोरोना की दूसरी लहर ने विनाशकारी रूप ले लिया है। ऐसे में जीवन और जीविका को एक साथ बचाना मुश्किल हो गया है। उन्होंने कहा कि कोरोना से मृत्यु होने पर जीएसटी एवं मंडी शुल्क में पंजीकृत व्यापारी को 10 लाख का मुआवजा दिया जाए। किसी भी विभाग में पंजीकृत व्यापारी को पांच लाख का मुआवजा एवं अपंजीकृत व्यापारी, ठेला, पटरी एवं फुटपाथ पर व्यापार करने वाले व्यापारी को एक लाख का मुआवजा दिया जाए। तीन माह का बैंक ब्याज माफ किया जाए। विद्युत विभाग का फिक्स चार्ज तीन माह का समाप्त किया जाए। मंडी समिति एवं स्थानीय निकायों की दुकानों का दो माह का किराया माफ किया जाए। सभी बैंकों की किस्तें जमा करने का समय 31 अगस्त 2021 तक बढ़ाया जाए। मृत व्यापारियों की सूची बनवाई जाए, जिससे उन्हें मुआवजा मिल सके। इस पर मंत्री ने कहा कि एक जून तक लॉकडाउन खत्म होने की उम्मीद है, किन्ही परिस्थितियों में लॉकडाउन समाप्त नहीं हुआ तो दुकान खोलने के लिए गाइडलाइन जारी होगी। इस मौके पर जमानिया की विधायक सुनीता सिंह, आकाशदीप, प्रदीप कुमार, अरुण, फराज खान मौजूद थे।
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