मौधा। कर्फ्यू के दौरान दुकानदार सामानों को एमआरपी यानी अधिकतम खुदरा मूल्य से ज्यादा कीमत पर नहीं बेच पाएंगे। ऐसा किए जाने पर दुकानदार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उस दुकानदार की दुकान को खुली रखने की छूट भी रद्द कर दी जाएगी। खानपुर के थानाध्यक्ष जितेंद्र बहादुर सिंह ने बताया कि अगर थाना क्षेत्र में कोई दुकानदार लिखित मूल्य से अधिक की मांग करता है तो पुलिस को तुरंत सूचना दें। कोरोना कर्फ्यू का फायदा उठाकर क्षेत्र के कुछ दुकानदारों द्वारा सामानों के अधिक कीमत पर बिक्री किए जाने की शिकायत आ रही थी। इसे देखते हुए थानाध्यक्ष ने यह निर्देश जारी किया। थानाध्यक्ष ने क्षेत्रवासियों से संबंधित प्रकरण में लोगों से थाने में आकर शिकायत करने की अपील भी की है। कहा कि अगर कोई दुकानदार ग्राहकों को एमआरपी से अधिक में सामान बेचता है तो उसकी शिकायत को 1800-11-4000 (टोल फ्री) पर दर्ज कराया जा सकता है। इसके अलावा उपभोक्ता मंत्रालय द्वारा जारी 8130009809 पर भी एसएमएस करके शिकायत की जा सकती है।