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जिले में 26 लोगों के शस्त्र लाइसेंस हुए निरस्त

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जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने आयुध अधिनियम 1959 की धारा 17 (3) के तहत दर्जनों शस्त्र लाइसेंस निरस्त किए जा चुके हैं। इसमें में बीते 9 अगस्त को मदन गोपाल राय निवासी हाटा थाना मुहम्मदाबाद, राजू गुप्ता निवासी युसुफपुर बाजार, योगेन्द्र प्रसाद निवासी जमालपुर युसुफपुर, राजकुमार राय गरूआ मकसूदपुर थाना सुहवल और 13 अगस्त को विनोद राय निवासी शिवराय का पुरा सेमरा थाना मुहम्मदाबाद, रामअवतार सिंह निवासी प्रहलादपुर थाना जमानिया, सीताराम यादव निवासी धितुआ थाना नंदगंज, बीते17 अगस्त को सुदामा यादव निवासी अलीपुर बनगॉव थाना नंदगज, बीते 18 अगस्त को देवराज सिंह उर्फ ठाकुर सिंह निवासी औड़िहार कला थाना सैदपुर, संजीव कुमार सिंह उर्फ सोनू सिंह निवासी औड़िहार कलां थाना सैदपुर शामिल हैं। इसी प्रकार कृष्णदेव सिंह निवासी शेखनपुर थाना कासिमाबाद, दयाशंकर सिंह निवासी खड़वल थाना नगसर हाल्ट, उदयशंकर निवासी फतेउल्लाहपुर थाना नंदगज, जीतनरायण राय निवासी परसा थाना मुहम्मदाबाद, सूर्यनाथ राय निवासी खजुरा थाना सैदपुर, रामबचन सिंह निवासी सुलेमापुर थाना मरदह, देवेंद्र प्रताप सिंह निवासी बरहपुर, रमाशंकर प्रसाद निवासी कोठिया, संतोष कुमार निवासी कोटिया थाना दुल्लहपुर, सर्वेश्वर नाथ राय निवासी सुखडेहरा थाना भांवरकोल, बच्चा सिंह निवासी अलावलपुर थाना जंगीपुर के डीबीबीएल गन, बीते 24 अगस्त को बच्चा सिंह निवासी अलावलपुर थाना जंगीपुर का रायफल, शिवमुनी यादव निवासी सिंगेरा थाना मरदह का रिवाल्वर, शिवमुनी यादव निवासी सिंगरा थाना मरदह का गन, शेषनाथ यादव निवासी चोचकपुर/लक्ष्मणपुर थाना करंडा गाजीपुर एवं रामकिशुन बिंद निवासी रजादी थाना नंदगज निरस्त हो चुका है।
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